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Arvind Kejriwal News: ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल पर लगाए ये आरोप; बोला, मुख्य साजिशकर्ता

Arvind Kejriwal ED Case: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है. बीती रोज ईडी ने उन्हें कोर्ट में पेश किया था. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

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Arvind Kejriwal News: ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल पर लगाए ये आरोप; बोला, मुख्य साजिशकर्ता
Sami Siddiqui |Updated: Apr 03, 2024, 09:48 AM IST
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Arvind Kejriwal Arrest: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल फिलहाल ईडी की गिरफ्ता में हैं, उन्हें शराब घोटाले में साजिशकर्ता माना जा रहा है. बीती रोज उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट में पेश किया गया. जहां ईडी ने एक्साइज स्कैम में मुख्य साजिशकर्ता बताया. प्रवर्तन निदेशालय मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल "आबकारी घोटाले" के "किंगपिन" और "प्रमुख साजिशकर्ता" थे और उनके पास मौजूद सामग्री के आधार पर "विश्वास करने के कारण" थे कि वह मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के दोषी थे.

ईडी ने कोर्ट में क्या कहा?

अपने जवाब में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि AAP, जो अपराध की आय का "प्रमुख लाभार्थी" थी, उसने अरविंद केजरीवाल के माध्यम से अपराध किया है. ईजी ने कहा,"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले के सरगना और मुख्य साजिशकर्ता हैं. श्री अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर एक्साइज पॉलिसी 2021-22 घोटाले के निर्माण में शामिल थे.”

जांच एजेंसी ने जवाब में कहा, "यह नीति साउथ ग्रुप को दिए जाने वाले लाभों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही थी और श्री विजय नायर, श्री मनीष सिसौदिया और साउथ ग्रुप के सदस्यों के प्रतिनिधियों की मिलीभगत से बनाई गई थी." ईडी ने कहा कि AAP ने अरविंद केजरीवाल के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है और इस प्रकार अपराध धारा 70, PMLA 2002 के अंतर्गत आते हैं.

अरविंद केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ता

ईडी ने कहा,"आम आदमी पार्टी (आप) दिल्ली शराब घोटाले में पैदा हुई अपराध की आय का प्रमुख लाभार्थी है. श्री अरविंद केजरीवाल न केवल आप के पीछे के दिमाग थे, बल्कि इसकी प्रमुख गतिविधियों को भी नियंत्रित करते हैं, वह भी उनमें से एक थे जैसा कि गवाहों के बयानों से स्पष्ट है, संस्थापक सदस्य थे और नीति के निर्णय लेने में भी शामिल थे." 

आज गिरफ्तारी के खिलाफ पिटीशन सुनेगी कोर्ट

बुधवार, 3 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा. याचिका न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष सुनवाई के लिए लिस्ट है.

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