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नाबालिग से रेप मामले में BJP विधायक दोषी; कोर्ट से भेजे गए जेल, इस दिन मिलेगी सजा

UP News: यूपी के एक स्थानीय MP/MLA कोर्ट ने आज यानी 12 दिसंबर को बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को नौ साल पहले एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

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नाबालिग से रेप मामले में BJP विधायक दोषी; कोर्ट से भेजे गए जेल, इस दिन मिलेगी सजा
Tauseef Alam|Updated: Dec 12, 2023, 09:20 PM IST
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UP News: उत्तर प्रदेश के एक स्थानीय MP/MLA कोर्ट ने आज यानी 12 दिसंबर को बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को नौ साल पहले एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया है. कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है. इस मामले में 15 दिसंबर को अदालत फैसला सनाएगा. विधायक पर POCSO के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. 

कोर्ट ने विधायक को माना दोषी

विशेष लोक अभियोजक (POCSO) सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने कहा, MP/MLA कोर्ट के एडिशनल जिला जज एहसान उल्लाह खान ने विधायक को 2014 के बलात्कार मामले में दोषी पाया है. उन्होंने बताया कि कोर्ट ने सजा सुनाने के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. गोंड उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के दुद्धी विधानसभा इलाके से विधायक हैं.

विधायक पर POCSO के तहत मुकदमा दर्ज

मामले की जानकारी देते हुए त्रिपाठी ने कहा कि घटना 4 नवंबर 2014 को हुई थी और विधायक के खिलाफ धारा 376 (बलात्कार), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और बच्चों के संरक्षण की धारा 5L/6 के तहत मामला दर्ज किया गया था. POCSO के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया था. उन्होंने बताया कि घटना के समय विधायक की बीवी ग्राम प्रधान थी.

पीड़िता के भाई की तहरीर पर हुआ FIR दर्ज

पीड़िता के भाई की तहरीर पर म्योरपुर पुलिस ने विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. गोंड उस समय विधायक नहीं थे और मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी. उनके विधायक चुने जाने के बाद फाइलें एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दी गई. 

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