Centipede In Ice Cream: बीते दिनों अमूल आईस क्रीम में एक कनखजूरा निकल आया. इस मामले का एक फोटो सोशल मीडिया पर डाला गया. इस पर काफी हंगामा हुआ. यह मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है. इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने यूजर से कहा है कि वह सोशल मीडिया से उस पोस्ट को हटा दें, जिसमें दिखाया गया है कि अमूल आइसक्रीम में कनखजूरा निकला है. कोर्ट ने औरत से और दूसरे लोगों से कहा है कि वह इस तरह के पोस्ट सोशल मीडिया पर डालने से बचें. दिल्ली हाई कोर्ट ने अमूल आइस्क्रीम में कनखजूरा निकलके के मामले में अपना फैसला सुनाया है.
पोस्ट हटाने को कहा
गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडेरेशन लिमिटेड ने इस मामले में कोर्ट का रुख किया था. फेडेरेशन ने कोर्ट से आग्रह किया था कि वह यूजर से कहे कि वह एक्स से अपनी पोस्ट हटा ले. हाई कोर्ट ने दूसरी पक्ष की गैरहाजिरी की वजह से एकतरफा आदेश दिया. न्यायधीश मनमीत प्रीतम अरोड़ा ने दीपिका देवी की तरफ से अपलोड की गई पोस्ट को हटाने का आदेश दिया. अदालत ने कहा कि ऑर्डर पास होने के तीन दिन के अंदर एक्स से पोस्ट हटाई जाए.
मीडिया पर न डालें पोस्ट
अदालत ने दीपिका देवी और दूसरे यूजर्स से कहा है कि इस तरह की सभी पोस्ट को सोशल मीडिया से हटाया जाए, चाहे वह किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टग्राम और यूट्यूब पर हो. अदलत ने कहा कि अगले आदेश तक इससे संबंधित कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पर न डालें.
कोर्ट में दलील
अमूल की तरफ से पेश हुए वकील सुनील दलाल ने कहा कि आइसक्रीम को बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता का इस्तेमाल होता है. इसे रेफिजेरेटेड वैन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि इसमें कोई भी खराबी न हो. उन्होंने आगे कहा कि हर उत्पाद भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) की तरफ से निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हैं.