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4 लाख जमा करें और पार्लियामेंट सेशन में हिस्सा लें, MP रशीद पर दिल्ली HC का बड़ा फैसला

Delhi High Court on Engineer Rashid: साल 2024 के लोकसभा इलेक्शन में उमर अब्दुल्ला को हराने वाले रशीद 2017 के आतंकवादी वित्त-पोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मुकदमे का सामना कर रहे हैं.

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4 लाख जमा करें और पार्लियामेंट सेशन में हिस्सा लें, MP रशीद पर दिल्ली HC का बड़ा फैसला
Tauseef Alam|Updated: Mar 28, 2025, 08:17 PM IST
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Delhi High Court on Engineer Rashid: दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से सांसद अब्दुल रशीद शेख उर्फ ​​इंजीनियर रशीद को पार्लियामेंट सेशन में शामिल होने के लिए जेल प्राधिकरण के पास 4 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि रशीद को तब ही पार्लियामेंट सेशन में ले जाया जाएगा जब वह यात्रा और सुरक्षा व्यवस्था के खर्च के तौर पर कुल 8.74 लाख रुपये में से कम से कम 50 फीसद यानी करीब 4 लाख रुपये जमा करेंगे.

न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने 25 मार्च को रशीद को ‘हिरासत में’ वर्तमान में जारी पार्लियामेंट सेशन में 4 अप्रैल तक शामिल होने की इजाजत दी थी. कोर्ट ने NIA की इस आशंका को खारिज कर दिया था कि रशीद के फरार हो जाने का खतरा है. रशीद के अधिवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने पहले ही प्राधिकारियों के पास 1.45 लाख रुपये जमा कर दिए हैं और  बाकी 2.55 लाख रुपये तीन दिनों के भीतर जमा कर देंगे.

कोर्ट ने क्या कहा?
पीठ ने कहा कि राशि जमा कराने के बाद उन्हें सेशन में हिस्सा लेने के लिए पार्लियामेंट ले जाया जाएगा. कोर्ट ने कहा कि वह नहीं चाहती कि रशीद को पार्लियामेंट सेशन में हिस्सा लेने की इजाजत देने के उसके आदेश का उद्देश्य विफल हो, इसलिए वह दोनों पक्षों के हितों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है. 

50 फीसद जमा करना होगा पैसा
कोर्ट ने कहा कि रशीद को कुल 8.74 लाख रुपये की राशि में से कम से कम 50 फीसद राशि जमा करानी होगी. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 19 मई को तय की. इस बीच, संसद सत्र में भाग लेने के लिए यात्रा व्यय वहन करने की शर्त से छूट के अनुरोध वाली याचिका पर एनआईए को चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है.

कोर्ट ने पार्लियामेंट में हिस्सा लेने की मिली इजाजत
रशीद ने कहा कि संसद में उपस्थित होने की इजाजत देने वाला 25 मार्च का आदेश 26 मार्च की दोपहर को अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किया गया और शाम को उनके अधिवक्ता को जेल प्राधिकारियों से एक ई-मेल मिला कि उन्हें यात्रा और अन्य व्यवस्थाओं के लिए हर दिन लगभग 1.45 लाख रुपये का भुगतान करना होगा. याचिका में कहा गया है कि छह दिन की अवधि के लिए यह राशि 8.74 लाख रुपये होती है.

सांसद के वकील ने क्या दी दलील
रशीद के वकील ने कहा कि सांसद के पास प्राधिकारियों को देने के लिए पैसे नहीं हैं और इससे संसद सत्र में वह हिस्सा नहीं ले पाएंगे व उन्हें यह राशि लोगों से जुटानी होगी. साल 2024 के लोकसभा इलेक्शन में उमर अब्दुल्ला को हराने वाले रशीद 2017 के आतंकवादी वित्त-पोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मुकदमे का सामना कर रहे हैं. उन्होंने 10 मार्च के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उन्हें लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए चार अप्रैल तक ‘‘कस्टडी पैरोल’’ या अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था.

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