Former trainee IAS: दिल्ली हाईकोर्ट से पूर्व ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने 21 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने पूजा अग्रिम जमानत देने से साफ इनकार कर दिया था. पिछले महीने ही UPSC ने उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी थी और भविष्य में उनके परीक्षा देने पर भी रोक लगा दी थी.
पूजा खेड़कर पर लगा है गंभीर इल्जाम
गौरतलब है कि पूजा खेडकर पर ओबीसी रिजर्वेशन और दिव्यांगता कोटे का सहारा लेकर UPSC की एग्जाम देने का इल्जाम है. इल्जाम है कि उन्होंने इस संबंध में सभी कागजात भी फर्जी तरीके से बनवाए थे. दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर पर धोखाधड़ी से सिविल सेवा परीक्षा पास करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है.
पूर्व ट्रेनी IAS ने दी कोर्ट में दी थी ये दलील
इससे पहले, ट्रायल कोर्ट ने उन्हें एग्जाम देने से साफ इनकार कर दिया था. कोर्ट ने इस बात पर बल दिया कि पूजा के जरिए जमा कराए गए सभी सर्टिफिकेट की जांच होनी चाहिए. बिना जांच किए इस मामले की वस्तुस्थिति को समझना किसी भी मायने में उचित नहीं है. खेडकर ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष कहा था कि उन्हें गिरफ्तारी का खतरा है. उन्हें इससे सुरक्षा दी जाए.
कोर्ट ने क्या कहा था
इसपर ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि इस साजिश से पर्दा हटाने के लिए इसमें शामिल सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जानी चाहिए. तभी जाकर किसी भी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है. बिना मुल्जिमों से पूछताछ के किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. कोर्ट ने पुलिस को इस मामले की निष्पक्षता से जांच करने के निर्देश दिए थे.
पूजा ने दी थी सफाई
हाल में ही इस मामले में जब पूजा खेडकर से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा था, "मैं अभी इस मामले में किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं समझती हूं. मुझे लगता है कि पहले इस मामले की जांच हो जानी चाहिए. इसके बाद ही इस पर कुछ कहना उचित होगा.