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Delhi Liquor Policy Case: अरविंद केजरीवाल की बढ़ी मुश्किलें, CBI को मिली 3 दिन की रिमांड

Arvind Kejriwal Case: दिल्ली शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार (26 जून) को आप नेता केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में तीन दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा.

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Delhi Liquor Policy Case: अरविंद केजरीवाल की बढ़ी मुश्किलें, CBI को मिली 3 दिन की रिमांड
Md Amjad Shoab|Updated: Jun 26, 2024, 08:33 PM IST
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Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार (26 जून) को आप नेता केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में तीन दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा है.

हालांकि, कोर्ट ने सीबीआई को 29 जून की शाम 7 बजे से पहले AAP के संयोजक अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में दोबारा पेश करना होगा. CBI ने कोर्ट से केजरीवाल की पांच दिनों की हिरासत मांगी थी. लेकिन कोर्ट ने इस मांग को अस्वीकार करते हुए उन्हें तीन दिन की रिमांड पर भेजा है. 

राउज एवेन्यू कोर्ट के न्यायाधीश अमिताभ रावत ने आदेश में कहा, "पीसी रिमांड के लिए आवेदन को 3 दिनों के लिए अनुमति दी गई है. उन्हें 29 तारीख को शाम 7 बजे से पहले पेश किया जाएगा." वहीं, कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल डाउन होने के कारण तबीयत बिगड़ गई थी. इसके बाद उन्हें दूसरे रूम में बैठाकर चाय और बिस्कुट खाने को दिया गया.

इस दौरान आप नेता केजरीवाल के साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद थीं. रिमांड के दौरान कोर्ट ने सीएम केजरावील की पत्नी और उसके वकील से 30-30 मिनट मुलाकात कराने का निर्देष दिए हैं. इसके अलावा कोर्ट ने रिमांड में रहते हुए घर से बना खाना और दवाईयां भी देने का निर्देष दिए हैं.

इससे पहले अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा सीएम की गिरफ्तारी पर अपनी प्रतिक्रिया देत हुए था पूरा तंत्र लगा हुआ है कि आप नेता जेल से बाहर  नहीं निकले. उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट "एक्स" पर एक पोस्ट में कहा, "20 जून सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली. तुरंत प्रवर्तन निदेशालय ने स्टे भी लगवा लिया. इसके अगले ही दिन CBI ने मुल्जिम बना दिया और आज अरेस्ट कर लिया. पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आ जाए. ये क़ानून नहीं है. ये तानाशाही है, इमरजेंसी है."

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