Delhi Riots 2020: दिल्ली दंगा के आरोपी तसलीम अहमद की जमानत याचिका पर आज यानी 19 मई को दिल्ली के एक ट्रायल कोर्ट में सुनवाई हुई है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस से तसलीम अहमद की जमानत पर जवाब मांगा है. तसलीम अहमद ने अपने बेटे के आगामी शैक्षनिक सत्र के लिए नए स्कूल में दाखिला का हवाला देते हुए 15 दिन का जमानत मांगी है. इस मामले में अगली सुनवाई 22 मई को तय की गई है.
दरअसल, तसलीम अहमद पिछले कई सालों से जेल में बंद हैं, उनपर साल 2020 में सीएए प्रोटेस्ट के आर में दिल्ली में हुए दंगों की साजिश रचने का आरोप है. इस बीच उनकी जमानत याचिका पर दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई हुई है. साथ ही कोर्ट ने पुलिस से इस याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर 22 मई को सुनवाई तय की है और आरोपी द्वारा प्रस्तुत आधारों के सत्यापन का निर्देश दिया है.
पहले कोर्ट ने जमानत देने से किया था इंकार
इससे पहले उनकी नियमित जमानत याचिका 22 फरवरी 2024 को ट्रायल कोर्ट ने खारिज की थी, जिसमें उन्होंने सह-आरोपियों नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तनहा के साथ समानता के आधार पर जमानत मांगी थी. हालांकि की ट्रायल कोर्ट ने उनकते तर्क को दरकिनार करते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया था.
दिल्ली HC में लंबित है अहमद की जमानत याचिका
बता दें कि तसलीम अहमद की नियमित जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है, जिस पर आज दूसरे भाग में सुनवाई होनी है. इससे पहले, डिवीजन बेंच ने दिल्ली पुलिस में एसपीपी अमित प्रसाद को अहमद की कथित भूमिका और उसके खिलाफ आधारभूत सामग्री को रेखांकित करते हुए एक संक्षिप्त नोट पेश करने का निर्देश दिया था, जिसमें भारी मात्रा में केस रिकॉर्ड का हवाला दिया गया था.
इन लोगों पर भी है दिल्ली दंगा का आरोप
गौरतलब है कि साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगा भड़काने की साजिश के इल्जाम में तसलीम अहमद समेत अब्दुल खालिद सैफी, शरजील इमाम, उमर खालिद, ताहिर हुसैन भी मुल्जिम हैं. ये सभी पिछले कई सालों से जेल में बंद हैं, और कोर्ट में मामला चल रहा है. बता दें कि तसलीम अहमद पर 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित बड़ी साजिश के मामले में उन पर आतंकवाद विरोधी कानून, यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए हैं.