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Ghazipur News: अफजाल अंसारी और उनकी बेटी ने भी दाखिल किया नामांकन, HC में सुनवाई टली

Ghazipur News: लोकसभा सांसद और सपा कैंडिडेट अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में मिली चार साल की सजा की सुवाई को अदालत ने आज यानी 13 मई को टाल दी है. इस बीच अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी ने नामांकन दाखिल किया है. 

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Ghazipur News: अफजाल अंसारी और उनकी बेटी ने भी दाखिल किया नामांकन, HC में सुनवाई टली
Tauseef Alam|Updated: May 13, 2024, 04:01 PM IST
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Ghazipur News: गाजीपुर से लोकसभा सांसद और सपा कैंडिडेट अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में मिली चार साल की सजा की सुवाई को अदालत ने आज यानी 13 मई को टाल दी है. इस बीच अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी ने नामांकन दाखिल किया है. प्रस्तावकों के साथ सांसद अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी पहले नामांकन करने पहुंची. इसके बाद अफजाल अंसारी अपने प्रस्तावकों के साथ नामांकन करने पहुंचे. 

क्या है पूरा मामला
दरअसल, अफजाल के मामले में आने वाले फैसले के चलते उम्मीदवारी की अनिश्चितता को लेकर उनकी बेटी ने नामांकन दाखिल किया है. गाजीपुर लोकसभा सीट पर इस बार रोचक इलेक्शन होगा. एक जून को होने वाली वोटिंग के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है.  उधर, आज यानी 13 मई को अफजाल अंसारी के मामले में सुनवाई टल गई. हालांकि, इससे पहले भी हैदराबाद सीट से असदुद्दीन ओवैसी ने नामांकन दाखिल किया था, उसके बाद उनके छोटे भाई ने भी हैदराबाद लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया था. ऐसा इसिलए होता है कि अगर किसी वजह से एक का नामांकन रद्द हो जाता है, तो दूसरा कैंडिडेट चुनावी मैदान में रहेगा. 

अफजाल अंसारी के वकील ने क्या कहा?
इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहस के दौरान अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी, दयाशंकर मिश्र ने पक्ष रखा. अधिवक्ताओं ने कहा, "अफजाल अंसारी को राजनीतिक रंजिश में फंसाया गया है. उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं. घटना के कई साल बाद गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था. दर्ज मुकदमा फर्जी है. अफजाल अंसारी पांच बार विधायक और दो बार सांसद चुने गए हैं. बिना भेदभाव के लोगों की मदद करते हैं, इसलिए अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हैं."

टल गई सुनवाई
जस्टिस संजय कुमार सिंह की कोर्ट में सुनवाई हुई. जहां, कोर्ट ने सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए 20 मई कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी की सजा स्थगित करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट को उनकी अपील पर 30 जून 2024 तक फैसला लेने का निर्देश दिया था. हाई कोर्ट ने इससे पहले जमानत तो दे दी थी, लेकिन, सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

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