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Gyanvapi वजूखाने को लेकर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई, जानें क्या की गई है मांग?

Gyanvapi Wazukhana: आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में वजूखाना के सर्वे की मांग को लेकर सुनवाई होनी है. वाराणसी कोर्ट में इस पिटीशन पर आदेश पारित किया जा चुका है. पूरी खबर पढ़ें.

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Gyanvapi वजूखाने को लेकर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई, जानें क्या की गई है मांग?
Sami Siddiqui |Updated: Dec 10, 2024, 08:29 AM IST
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Gyanvapi Wazukhana: आज ज्ञानवापी मामले में 2 बजे बड़ी सुनवाई होनी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट वजूखाने केस में आज सुनवाई करने वाला है.  जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच हिंदू पक्ष राखी सिंह की तरफ से दायर की कई याचिका को आज सुनने वाली है. राखी सिंह ने वजूखाने के संरक्षित एरिया का एएसआई से सर्वे कराने की मांग की थी.

वाराणसी जिला जज के आदेश को चुनौती

इलाहाबाद गाई कोर्ट ने वाराणसी जिला जज के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 10 दिसंबर तकर के लिए स्थगित की थी. जिला कोर्ट ने वजूखाने का सर्वे करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था. यह आदेश 21 अक्टूबर को पारित किया गया.

पिटीशन में क्या कहा गया है?

जिला कोर्ट में पेश पिटीशन में कहा गया था कि वजूखाना इलाके का एएसआई सर्वे इसलिए जरूरी है ताकि पूरी प्रोपर्टी का धार्मिक चरित्र सामने आ सके. पिटीशनर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक ऐसे तरीकों से वजूखाने का सर्वे किया जा सकता है जिससे उसे नुकसान न पहुंचे.

जिला जज ने आदेश में क्या कहा था?

ज़िला जज ने आदेश पारित करते हुए कहा था कि टॉप कोर्ट ने 17 मई 2022 को उस इलाके को प्रोटेक्ट करने का आदेश दिया था. जहां शिवलिंग होने का दावा किया जाता है. इसलिए उस इलाके का सर्वे करना सही नहीं है. यह आदेश का उल्लंघन होगा. बता दें, वजूखाने में बने इस एरिया को हिंदू पक्ष शिवलिंग कहता है और वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये केवल एक फव्वारा है.

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