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HC on Kejriwal: हाई कोर्ट ने सीबीआई को जारी किया नोटिस, 17 जुलाई को होगी अगले सुनवाई

HC on Kejriwal: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ अपील की थी. इस मामले में कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया है. पूरी खबर पढ़ें.

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HC on Kejriwal: हाई कोर्ट ने सीबीआई को जारी किया नोटिस, 17 जुलाई को होगी अगले सुनवाई
Sami Siddiqui |Updated: Jul 05, 2024, 12:26 PM IST
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HC on Kejriwal: दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जरिए दायर जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया है. शुरुआत में हाईकोर्ट सीबीआई की इस दलील से सहमत था कि केजरीवाल को पहले शहर की अदालत में जाना चाहिए था. हालांकि, बाद में बेंच ने दलीलों के दौरान केजरीवाल की सीधे हाईकोर्ट में अपील के गुण-दोष पर विचार करने का विकल्प चुना.

केजरीवाल का नहीं है भागने का खतरा

केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि आप नेता के भागने का खतरा नहीं है और न ही वह आतंकवादी हैं और सीबीआई ने उन्हें प्रवर्तन निदेशालय के धन शोधन मामले में जमानत मिलने के बाद गिरफ्तार किया है. न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने अपने आदेश में कहा, "नोटिस स्वीकार किया जाता है. याचिकाकर्ता ने सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, इस तर्क पर बहस के समय विचार किया जाएगा." 

अगली सुनवाई 17 जुलाई को होनी है

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया, जहां वे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन के एक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं. इससे पहले केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और 20 जून को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी. हालांकि, हाईकोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी. आप सुप्रीमो ने सीबीआई मामले में अपनी गिरफ्तारी को पहले ही चुनौती दे दी है और यह याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है.

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