Uttara Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित कृष्ण जन्म भूमि- शाही ईदगाह विवाद का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है. हिंदू पक्ष ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर शाही ईदगाह को सुनवाई के दौरान विवादित ढांचा बोलने की मांग की है. इस याचिका पर कोर्ट में आज गुरुवार (3 अप्रैल) को सुनवाई हुई है. वहीं, मुस्लिम पक्ष ने ईदगाह को विवादित बताने वाली याचिका पर आपत्ति जताई है.
दरअसल, हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इस याचिका में अपील की गई है कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान शाही ईदगाह को विवादित ढांचा बोला जाए. हिंदू पक्ष ने दलील दी है कि जिस जमीन पर शाही ईदगाह है, वह भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है. इस लिए ईदगाह को विवादित ढांचा बोला जाए. इलाहाबाद कोर्ट ने इस याचिका पर आज सुनवाई की है, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं आया है. इस मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी. वहीं, मुस्लिम पक्ष ने इस याचिका के खिलाफ विरोध जाहिर किया है.
गौरतलब है कि हिंदू पक्ष ने कोर्ट से अपील की थी कि शाही ईदगाह का सर्वे कराया जाए. मुस्लिम पक्ष ने सर्वे की मांग वाली याचिका का विरोध किया था. मुस्लिम पक्ष ने 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि ईदगाह में सर्वे करने का आदेश ना दिया जाए.
मथुरा शाही ईदगाह- कृष्ण जन्मभूमि का मामला बहुत पुराना है. इस मामले को खत्म करने के लिए साल 1968 में दोनों पक्षों के बीच कुछ सर्तों के साथ समझौता हुआ था. हालांकि, हिंदू पक्ष ने साल 2020 में कोर्ट में एक याचिका दायर कर पूरे मामले की नए सिरे से सुनवाई करने की मांग की. हिंदू पक्ष का मानना है कि मथुरा में मौजूद शाही ईदगाह, भगवान कृष्ण की जन्म स्थान पर एक मंदिर को तोड़ कर बनाई गई है. दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इस दावे को गलत बता रहा है. मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस मामले को जानबूझकर सियासी फायदे के लिए जोरशोर से उठाया जा रहा है.