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Hit and Run Law: अभी लागू नहीं होगा हिट एंड रन कानून; सरकार और ड्राइवर्स यूनियन में बन गई बात!

Hit and Run Law: ट्रक ड्राइवर्स के हड़ताल का असर सीधे आम आदमी पर पड़ रहा है. हड़ताल की वजह से रसोई गैस, दवाईयां, पेट्रोल-डीजल और खाद्यान्न जैसी आवश्यक समानों की किल्लत होने की उम्मीद थी. 

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Hit and Run Law: अभी लागू नहीं होगा हिट एंड रन कानून; सरकार और ड्राइवर्स यूनियन में बन गई बात!
Tauseef Alam|Updated: Jan 02, 2024, 10:50 PM IST
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Hit and Run Law: हिट एंड रन कानून के खिलाफ दो दिनों से ट्रक ड्राइवर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. इस बीच केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के साथ बैठक के बाद सभी ड्राइवर्स से हड़ताल वापस लेने की गुजारिश की. गृह मंत्रालय ने कहा कि फिलहाल ये कानून लागू नहीं होगा. 

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा, "कानून अभी लागू नहीं हुआ है. ऐसे में ड्राइवर्स की चिंताओं को लेकर सरकार खुले मन से चर्चा के लिए तैयार है."
गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, ''आपराधिक कानून IPC की धारा 106 (2) में दस साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया है.'' 

आगे उन्होंने कहा, ''अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा की. सरकार बताना चाहती है कि ये प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं. हम बताना चाहते हैं कि इस धारा को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोरट ट्रांसपोर्ट से विचार विमर्श करने के बाद ही फैसला लिया जाएगा. हम सभी ड्राइवर्स से अपील करते हैं कि आप अपने कामों पर लौट आएं.''

ट्रक ड्राइवर्स के हड़ताल का असर सीधे आम आदमी पर पड़ रहा है. हड़ताल की वजह से रसोई गैस, दवाईयां, पेट्रोल-डीजल और खाद्यान्न जैसी आवश्यक समानों की किल्लत होने की उम्मीद थी. 

खुले में बिक रही है धड़ले से पेट्रोल
वहीं इस हड़ताल से पेट्रोल-डीजल खत्म होने के बाद पेट्रोल पंप पर नोटिस लगा दिए गए. पंचकूला के सेक्टर 2 पेट्रोल पंप पर खुले में पेट्रोल धड़ले से बचा जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, लोग 20-20 लीटर के कैन में पेट्रोल डलवा रहे है. पेट्रोल पंप पर काम करने वाली गाड़ियों में पेट्रोल कम खुले में बेंच रहे हैं. वहीं इस हड़ताल का असर पूरे मुल्क में देखने को मिला है.

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