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केजरीवाल को 24 घंटे के भीतर लगा दूसरा झटका; राउज एवेन्यू कोर्ट ने ठुकराई ये मांग

Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल को 24 घंटे के भीतर कोर्ट से दूसरा झटका लगा है. एक दिन पहले यानी 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को वैध ठहराते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. 

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केजरीवाल को 24 घंटे के भीतर लगा दूसरा झटका; राउज एवेन्यू कोर्ट ने ठुकराई ये मांग
Tauseef Alam|Updated: Apr 10, 2024, 11:43 AM IST
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Arvind Kejriwal: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 24 घंटे के भीतर कोर्ट से दूसरा झटका लगा है. एक दिन पहले यानी 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को वैध ठहराते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया था और आज 10 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की दूसरी याचिका को खारिज कर दिया है. 

क्या है पूरा मामला
दरअसल, सीएम केजरीवाल ने याचिका दायर कर वकीलों से हफ्ते में 5 बार मुलाकात करने की मांग की थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. जानकारी के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल फिलहाल अपने वकीलों के हफ्ते में दो बार ही मुलाकात कर सकते हैं.

कोर्ट में वकील ने क्या कहा?
कोर्ट में मुख्यमंत्री केजरीवाल के वकील विवेक जैन तर्क दिया था कि अरविंद केजरीवाल किसी राहत की मांग नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ कई कोर्ट में उनके खिलाफ चल रहे मामलों के संबंध में वकीलों के साथ अतिरिक्त बैठख की मांग कर रहे हैं. केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने कहा था, " सीएम केजरीवाल के खिलाफ 35 से 40 मामले चल रहे हैं. किसी शख्स को समझने और निर्देश देने के लिए सप्ताह में 1 घंटा का वक्त पर्याप्त नहीं है. ये सबसे बुनियादी कानूनी अधिकार है, जिसे तहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने वकील से मिलने की मांग कर रहे हैं." इसके साथ ही उन्होंने कहा था, "राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 3 बैठकों की इजाजत तब दी गई थी, जबकि उनके खिलाफ सिर्फ 5 या 8 मामले दर्ज थे."

हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती
वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. सीएम केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, जिसमें अदालत ने उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीएम अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने ईडी के जरिए उनकी गिरफ्तारी और हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी.

 

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