Uttar Pradesh News: मथुरा शाही ईदगाह - कृष्ण जन्मभूमि के जुड़े दो मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में आज शुक्रवार 4 अप्रैल को सुनवाई हुई है. यह मामला इलाहाबीद हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष के याचिका से जुड़ा है, दूसरा मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा शाही ईदगाह-कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े 15 मामलों को एक साथ जोड़ने के खिलाफ दायर याचिका से जुड़ा था. यह जानकारी हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने मीडिया को दी है.
दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ने शाही ईदगाह-कृष्ण जन्मभूमि मामले में एसआई और केंद्र सरकार को पक्ष बनाया था. हिंदू पक्ष ने हिंलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर के अपील की थी कि वह केंद्र सरकार और एसआई को इस मामले में पक्ष बनाए. इस अपील को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था. इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया था. आज सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में सुनवाई हुई है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई आगामी 8 अप्रैल को करेगी.
आज सुप्रीम कोर्ट में एक कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े एक और मामले में सुनवाई हुई, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले दिनों कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े 15 अगल-अलग मामलों को एक साथ जोड़ दिया था. इस फैसले को भी चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज कर दिया था, और मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट में रिकॉल आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया था.
शुक्रवार को मस्जिद कमेटी ने अपनी पिछली एसएलपी को फिर से शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल किया. सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है, और मामले की सुनवाई दूसरे बैच के मामलों के साथ होगी.