Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक मस्जिद की तामीर हो रही थी. इस दौरान इस मस्जिद को लेकर विवाद हो गया. पुलिस का दावा है कि यह मस्जिद बिना इजाजत के बनाई जा रही थी. मस्जिद बनाने के लिए पुलिस से इजाजत नहीं ली गई थी. इसी वजह से 25 मई को मस्जिद को सील कर दिया गया. इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिफ्तार कर जेल भेज दिया है.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, मुजफ्फरनगर जिले के भोपा थाना क्षेत्र स्थित मोरना गांव में बिना शासन की अनुमति के मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा था. सूचना मिलने पर जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और इस अवैध मस्जिद को सील कर दिया और मौके से मस्जिद संरक्षक नियाजुद्दीन और प्लॉट मालिक यूनुस को गिरफ्तार कर भादंसं की धारा 170 के तहत जेल भेज दिया.
यूपी में बिना इजाजत नहीं बना सकते हैं मस्जिद
वहीं, यूपी में सरकार की अनुमति के बिना किसी भी धार्मिक स्थल का निर्माण करना गैरकानूनी है, जिसके चलते मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने इस अवैध मस्जिद के खिलाफ यह कार्रवाई की है. इस मामले की जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण आदित्य बंसल ने बताया कि कल शाम को भोपा थाने पर सूचना मिली थी कि मोरना में कुछ लोग बिना अनुमति के अवैध धार्मिक संरचना का निर्माण कर रहे हैं.
क्यों हुई दो लोगों की गिरफ्तारी
उन्होंने आगे कहा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी भी नए धार्मिक ढांचे के निर्माण के लिए सरकारी अनुमति की आवश्यकता होती है. बिना अनुमति के अवैध निर्माण किया जा रहा था. इस सूचना को तुरंत एसडीएम जानसठ से साझा किया गया. उन्होंने तहसीलदार की एक टीम भी भेजी. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संपत्ति को सील कर दिया गया और दो व्यक्तियों नियाजुद्दीन और यूनुस के खिलाफ शांति भंग करने की धारा 170 बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई. वहां पर अवैध मस्जिद का निर्माण किया जा रहा था.