Malegaon Bomb Blast: महाराष्ट्र के मुस्लिम बहुल इलाके में हुए बम ब्लास्ट मामले में आज (31 जुलाई) को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष कोर्ट फैसला सुनाएगी. इस ब्लास्ट में मारे गए और घायल हुए लोगों को 17 साल के इंतजार के बाद न्याय मिलने की उम्मीद है. इस मामले में BJP नेता और पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर और रिटायर्ड सैन्य अधिकारी समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है.
NIA की विशेष अदालत ने इस मामले में बीते 19 अप्रैल को सुनवाई खत्म होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने कहा कि अप्रैल में सुनवाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन फैसला सुनाने से पहले एक लाख से अधिक पन्नों के सबूत और दस्तावेजों की जांच जरूरी थी. इसीलिए फैसला सुनाने से पहले अतिरिक्त समय लिया गया है.
इसके साथ ही कोर्ट ने सभी आरोपियों को फैसले के दिन यानी आज कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया गया है. कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि जो आरोपी फैसले वाले दिन कोर्ट में मौजूद नहीं रहेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में टोटल 7 लोग आरोपी बनाए गए हैं, जिनमें भारतीय सेना के रिटायर्ड कर्नल प्रसाद पुरोहित, पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय शामिल हैं. इन सभी आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं. सभी आरोपी वर्तमान में जमानत पर रिहा हैं.
गौरतलब है कि 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में रमजान के महीने में एक मस्जिद के नजदीक बम ब्लास्ट हुआ था. इस धमाके में छह लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. एक दशक तक चले मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 323 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें से 34 अपने बयान से पलट गए.