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पाकिस्तान में मुहर्रम के महीने में धारा 144 लागू, प्रशासन ने जारी किए गाइडलाइन; इस बात का है डर

Pakistan News: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मुहर्रम के महीने को देखते हुए वहां की प्रशासन अलर्ट पर है. साथ ही पंजाब प्रांत में मुहर्रम जुलूस या आयोजनों के दौरान हिंसा भड़कने और कानून व्यवस्था खराब होने की डर से धारा 144 लागू कर दी गई है. साथ ही बिना प्रशासन की इजाज़त के किसी आयोजन करने पर पाबंदी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.   

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पाकिस्तान में मुहर्रम के महीने में धारा 144 लागू, प्रशासन ने जारी किए गाइडलाइन; इस बात का है डर
Zeeshan Alam|Updated: Jun 27, 2025, 10:53 PM IST
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Pakistan News: इस्लामिक कैलेंडर के मिताबिक पहला महीना मुर्रम की शुरूआत हो चुकी है. इसी महीने में कर्बला की जंग हुई थी, जिसमें ईराम हुसैन और उनके परिवार वालों को शहीद कर दिया गया था. उन्हीं के याद में हर साल मुहर्रम के महीने में ताजिया और जुलूस निकाले जाते हैं. इसी कड़ी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकरा ने मुहर्रम-उल-हरम के दौरान सुरक्षा चिंताओं के देखते हुए तक पूरे प्रांत में धारा 144 लागू कर दी है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 27 जून से 6 मई तक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में धारा 144 लागू रहेंगे और पुलिस बल अलर्ट पर रहेंगे. इस कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए गए हैं. साथ ही मुर्रम के मौके पर सिर्फ पूर्व-अनुमोदित धार्मिक जुलूस और सभाओं की अनुमति होगी. साथ ही नए या अनधिकृत आयोजनों पर सख्त प्रतिबंध है.

मुहर्रम की जुलूस में बिना इजाज़त सार्वजनिक स्थानों पर हथियार या ज्वलनशील पदार्थ प्रदर्शित करना सख्त पाबंदी लगाई गई है. साथ ही भड़काऊ नारे, इशारे या बयानों पर रोक लगाई गई है. क्योंकि इन चीजों से सांप्रदायिक नफरत भड़का सकते हैं.

भाषणों, मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से धार्मिक या जातीय नफरत फैलाने वालों के खिलाफ धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी. ये सभी प्रतिबंध पंजाब भर में 1 से 10 मुहर्रम तक लागू रहेंगे. गृह विभाग ने आधिकारिक तौर पर अधिसूचना जारी कर दी है और अधिकारियों को इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. नागरिकों से मुहर्रम अवधि के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ पूर्ण सहयोग करने का आग्रह किया जा रहा है.

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