BJP MP Vijay Shah: ऑपरेशन सिंदूर के हिरो कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाले बीजेपी नेता विजय साह पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई हुई है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह विजय साह के खिलाफ अपनी सुनवाई को बंद कर दें.
दरअसल, MP हाई कोर्ट विजय साह के विवादित बयान के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्यवाही कर रही थी. लेकिन कोर्टन ने बुधवार 28 मई यानी आज MP हाई कोर्ट को इस कार्यवाही को बंद करने का निर्देश दिया है, क्योंकि इस मामले पर SC खुद सुनवाई कर रही है. साथ ही कोर्ट ने SIT को जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए और वक्त दे दिया है.
बता दें कि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की पीठ कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले निर्देश यह कहा था कि विवादित मंत्री विजय शाह के खिलाफ गिरफ्तारी सहित कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, बशर्ते कि वह जांच में शामिल हों और पूरा सहयोग करें. MP सरकार के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए. इन्होंने कोर्ट को बताया कि तीन सदस्यीय एसआईटी की टीम ने घटना के वीडियो और फोटेज़ और उस सभा में मौजूद चश्मदीदों और जरूरी दस्तावेजों को एकत्र कर ली है.
साथ ही तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर SIT की जांच का जिक्र करते हुए और वक्त की मांग कर दी. उन्होंने कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है, इसीलिए उन्होंने मुकम्मल जांच के लिए और वक्त की जरूरत है. जिसके बाद कोर्ट ने SC ने जांच के लिए SIT को और वक्त दे दिया है.
गौरतलब है कि MP सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस ब्रिफ करने वाली कोर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों को बहन बताया था, जिसके बाद उनका जमकर विरोध शुरू हो गया था, और कार्रवाई की मांग होने लगी थी.