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Shahi Eidgah Case में आज सुनवाई, ईदगाह कमेटी रखेगी अपना पक्ष

Shahi Eidgah Case: शाही ईदगाह मामले में आज सुनवाई होनी है. ईदगाह कमेटी के वकीलों की तरफ से आज कोर्ट में पक्ष रखा जाना है. इस केस की सुनवाई मयंक जैन की सिंगल बेंच कर रही है.

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Shahi Eidgah Case में आज सुनवाई, ईदगाह कमेटी रखेगी अपना पक्ष
Sami Siddiqui |Updated: Mar 20, 2024, 10:46 AM IST
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Shahi Eidgah Case: प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी ख़बर है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में आज होगी सुनवाई होने वाली है. सुबह 11.30 बजे से जस्टिस मयंक जैन की सिंगल बेंच इसकी सुनवाई करेगी. शाही ईदगाह कमेटी के वकीलों की तरफ से कोर्ट में पक्ष रखा जाना है. बता दें, मांग की गई है कि शाही ईदगाह के पूरे परिसर को मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया जाए. इसी मामले पर आज सुवाई हने है.

क्या रखी गई है मांगे

मांग की गई है कि ईदगाह कैंपस का एएसआई सर्वे किया जाए और साथ ही अमीन सर्वे भी हो. उधर ईदगाह कमेटी इस पिटीशन को बेबुनयाद बता रही है और प्लेसेज़ ऑफ वरशिप एक्ट 1991 का हवाला दे रही है. यह एक्ट किसी भी पूजा स्थल के रूपांतरण पर रोक लगाता है और इसका लक्ष्य ऐसे स्थानों के धार्मिक चरित्र को बनाए रखना है जैसा कि 15 अगस्त, 1947 को था. हालांकि बाबरी मस्जिद इससे बाहर थी.

क्या है हिंदू पक्ष का दावा?

हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ जमीन पर बनाई गई है. वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश तसलीमा अजीज अहमदी ने पिछली सुनवाई को अदालत से कहा था कि दोनों पक्षों ने 12 अक्टूबर, 1968 को समझौता कर लिया था और कहा कि 1974 में तय किए गए एक नागरिक मुकदमे में समझौते की पुष्टि की गई थी.

इतने लंबे समय के बाद कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है क्योंकि किसी समझौते को चुनौती देने की अधिकतम समय अवधि तीन साल है, अहमदी ने कहा, चूंकि मुकदमा 2020 में दायर किया गया है, यह परिसीमा कानून के जरिए वर्जित है.

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