Uttar Pardesh News: उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में मदरसा इस्लामिया अरबिया अनवारल उलूम को गैर-कानूनी बताकर सील कर दिया गया था, लेकिन कुछ दिनों की कानूनी कार्रवाई के बाद हाइकोर्ट ने मदरसे को क्लीन चीट देकर खोल दिया गया था. अब एक बार फिर से मदरसे पर कार्रवाई की तलवार लट रही है.
श्रावस्ती जिले के जमुनहा इलाके के मदरसा इस्लामिया अरबिया अनवारल उलूम पर एक बार फिर से कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद खोले गए सील मदरसे पर फिर से कार्रवाई की तलवार लट रही है. जमुनहा तहसीलदार कोर्ट ने मदरसे को ग्राम समाज की भूमि पर बना होने का इल्जाम लगाया है. मदरसा इस्लामिया अरबिया अनवारल उलूम पर तहसीलदार कोर्ट ने सरकारी जमीन पर बने होने और संचालित होने के वजह से मुआवजे के तौर पर तीन लाख 94 हजार का जुर्माना ठोंका है. साथ ही मदरसे को सरकारी जमीन से हटाने का आदेश दिया है.
मुआवाजा के तौर पर तीन लाख का जुर्माना
आपको बता दें कि अप्रैल के महीने में सरकारी मदरसों पर चल रही कार्रवाई के दौरान जिला प्रशासन की टीम ने मदरसा इस्लामिया अरबिया अनवारल उलूम को भी सील कर दिया था. जिसके बाद मदरसा संचालक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन, मदरसा संचालक के इस एक्शन के बाद इसके बाद हाईकोर्ट ने पिछले महीने यानी कि मई में सील मदरसे को खोलने का आदेश जारी कर दिया था. अब तहसीलदार कोर्ट ने मदरसे पर सरकारी जमीन पर बने होने का इल्जाम लगाया है और इस वजह से बेदखली का आदेश भी जारी किया है. तहसीलदार कोर्ट ने मुआवजा के तौर पर 3 लाख 94 हजार का जुर्माना लगाया है.
उत्तर प्रदेश में प्रशासन गैर कानूनी इस्लामिक जगहों को लेकर सख्त कार्रवाई कर रही है. प्रशासन कई अवैध मदरसों, मस्जिदों और ईदगाहों को सील कर चुकी है और आगे की कार्रवाई भी जारी है. इसके अलावा जिला प्रशासन ने कई मदरसों और मस्जिदों पर बुलडोजर कार्रवाई भी की है.