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हाईकोर्ट जाकर भी नहीं बचा पाए मस्जिद; अब कोई निशानी भी नहीं रहेगी जिंदा

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गडहिया मस्जिद को प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई कर ध्वस्त कर दिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

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हाईकोर्ट जाकर भी नहीं बचा पाए मस्जिद; अब कोई निशानी भी नहीं रहेगी जिंदा
Zeeshan Alam|Updated: Jul 28, 2025, 03:48 PM IST
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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए अवैध मस्जिदों और मदरसों के खिलाफ कार्रवाई जारी है. इस बीच उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला में एक मस्जिद को अवैध बताने के बाद प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई कर ध्वस्त कर दिया गया है. हालांकि मुस्लिम समुदाय ने इस मस्जिद को बचाने के लिए प्रयागराज हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन वहां से भी मुस्लिम समुदाय को कोई राहतन नहीं मिली. 

दरअसल, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला के तमकुहीराज तहसील में गडहिया नाम का एक मस्जिद था. इस मस्जिद के खिलाफ इल्जाम था कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर के गडहिया मस्जिद की निर्माण की गई है. तहसील न्यायालय, एडीएम न्यायालय से मस्जिद को हटाने के आदेश के बाद और प्रयागराज हाई कोर्ट से कोई राहत न मिलने के बाद, मस्जिद कमेटी ने खुद ही मस्जिद को तोड़ने का फैसला किया. इसके बावजूद मस्जिद हटाने में देरी होने का बहाना देकर गडहिया मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्थ कर दिया गया है. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गडहिया मस्जिद को हटाने के लिए तहसील प्रशासन ने बीते 3 मार्च को नोटिस चस्पा किया था और गडहिया मस्जिद को हटाने के लिए मस्जिद कमेटी को 8 अप्रैल तक का समय दिया गया था. वहीं, मस्जिद कमेटी ने जुलाई से गडहिया मस्जिद को तोड़ने की शुरुआत किया. तहसील प्रशासन ने मस्जिद तोड़ने में लेट होने की वजह से मस्जिद कमेटी को फटकार लगाई और बोलडोजर से गडहिया मस्जिद को ध्वस्त कर दिया है.

गौतलब है कि मस्जिद कमेटी के जरिए इस गडहिया मस्जिद को बचाने के लिए प्रयागराज हाईकोर्ट का रुख किया गया था. कोर्ट ने कुशीनगर प्रशासन को 6 महीने के अंदर मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद कुशीनगर एडीएम न्यायलय ने तहसील न्यायलय के जरिए दिए गए बेदख़ली के आदेश को जारी रखा था.

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