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CM केजरीवाल को मिलेगी जमानत या जाएंगे जेल? कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब

liquor scam Case: राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज यानी 30 मई को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. 

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CM केजरीवाल को मिलेगी जमानत या जाएंगे जेल? कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब
Tauseef Alam|Updated: May 30, 2024, 05:25 PM IST
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liquor scam Case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज यानी 30 मई को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मेडिकल आधार पर एक हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत मांगने वाली उनकी याचिका पर भी ईडी से जवाब मांगा है.

ईडी ने मांगा वक्त
जज ने ईडी को नोटिस जारी कर नियमित और अंतरिम जमानत याचिकाओं पर जवाब मांगा है. प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से कोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने जवाब दाखिल करने के लिए और वक्त मांगा है. राजू ने कहा, "मुख्यमंत्री केजरीवाल ने महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा नहीं किया है. ईडी को इन मुद्दों को कोर्ट के ध्यान में लाने की जरूरत है."

हिरासत में नहीं है सीएम
राजू ने आगे कहा, "सीएम केजरीवाल हिरासत में नहीं हैं. उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है. वह आज पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं. उनके स्वास्थ्य ने उन्हें चुनाव प्रचार करने से नहीं रोका. उन्होंने आखिरी तारीख पर जमानत याचिका दायर की है, ताकि हमें बहुत कम वक्त मिले. उनका आचरण उन्हें आज किसी भी आदेश का हकदार नहीं बनाता."

जज ने मांगा जवाब
जज कावेरी बावेजा ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की जमानत याचिकाओं के संबंध में ईडी के जवाब और आगे की दलीलों पर विचार करने के लिए अगली सुनवाई एक जून को निर्धारित की है. वाजेह हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को लोकसभा इलेक्शन के मद्देनजर मुख्यमंत्री केजरीवाल को एक जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने 30 मई को मेडिकल जांच कराने के लिए अंतरिम जमानत अवधि सात दिन बढ़ाने की मांग वाली उनकी अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था. 

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