Gyanvapi Case: आज सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई हुई. इस सुनवाई में व्यास परिवार की ओर से वाराणसी जिला न्यायालय में दिए आवेदन को मानकर पूजा करने की अनुमति दी गई है. इस पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आज अंजुमन इंतजामिया हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए थे. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस केस में नोटिस जारी किया है और हमें 30 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है.तब तक के लिए पूजा पर कोई रोक नहीं लगाई गई है."
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